UP Vidhwa Pension Yojana 2025: उत्तर प्रदेश सामाजिक कल्याण विभाग के द्वारा उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना की शुरुआत राज्य में की गई हैं। इसके तहत राज्य के विधवा औरतों को प्रत्येक महीने ₹500 की राशि पेंशन के तौर पर दी जाएगी। ताकि उनका आर्थिक सहायता मिल सकें। ऐसे में यदि आप उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं और एक विधवा औरत है तो आप उत्तर प्रदेश से विधवा पेंशन योजना के लिए आवेदन कर सकती है जिसके संबंध में आर्टिकल में हम आपको डिटेल में विवरण देंगे-
UP Vidhwa Pension Yojana 2025
उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से विधवा औरतों को प्रत्येक महीने ₹500 की राशि पेंशन के तौर पर दी जाएगी ताकि उनका आर्थिक संकट का सामान ना करना पड़े इसके लिए राज्य में उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना शुरू की गई हैं। जिसमें 18 से लेकर 60 साल की विधवा औरतों को योजना का लाभ दिया जाएगा।
UP Vidhwa Pension Yojana का प्रमुख उद्देश्य
उत्तर प्रदेश पेंशन योजना का प्रमुख उद्देश्य विधवा औरतों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर और मजबूत बनाना हैं। जैसा कि आप लोग मालूम है कि पति की मृत्यु के बाद विधवा का जीवन काफी कठिनाइयों के साथ गुजरता हैं। उसे आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता हैं। उनकी समस्या को दूर करने के लिए ही उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा राज्य में उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना शुरू की गई हैं।
UP Vidhwa Pension Yojana आवेदन करने की योग्यता
उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना के तहत आवेदन करने की योग्यता निम्नलिखित प्रकार की निर्धारित की गई है इसके विषय में हम नीचे विवरण देंगे-
- उत्तर प्रदेश राज्य के विधवा महिला को ही मिलेगा।
- आवेदन करने वाली विधवा महिला की उम्र 18 वर्ष से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- आवेदक के पास बीपीएल कार्ड होना चाहिए
- यदि कोई विधवा औरत है दोबारा शादी कर लेती है तो उसे योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
Read also:APAAR ID Registration 2025 apaar.education.gov.in अपार I’D कार्ड, यहां बिलकुल फ्री में बनाएं
UP Vidhwa Pension Yojana आवेदन हेतु आवश्यक डॉक्यूमेंट
उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना के तहत आवेदन करने के लिए निम्नलिखित प्रकार की आवश्यक डॉक्यूमेंट लगेंगे इसके बारे में नीचे विवरण दे रहे हैं –
- आधार कार्ड
- पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- वोटर कार्ड
- राशन कार्ड
- बैंक पासबुक
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज
UP Vidhwa Pension Yojana आवेदन की प्रक्रिया
उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना के तहत आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको ऑफिशल पोर्टल पर जाना होगा। यहां पर जाकर आपको पेंशन के ऑप्शन पर क्लिक करना हैं। जहां पर आपको विधवा पेंशन योजना के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होगा। जहां पर पूछे गए जानकारी का विवरण देना है’ और सभी डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं। इसके बाद आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म जमा कर देंगे इसके बाद आपका वेरीफिकेशन होगा। यदि आप विधवा पेंशन योजना पाने के योग्य होगी तो आपके खाते में सीधे तौर पर पैसे ट्रांसफर कर दिए जाएंगे।