RBI ने लगाया सरकारी बैंक पर 36 लाख का जुर्माना: रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा आर्यावर्त बैंक नाम की एक सरकारी ग्रामीण बैंक के खला सख्त कदम उठाया गया है. नियमों का उल्लंघन किए जाने के कारण बैंक पर 36.40 लाख रुपये का मौद्रिक जुर्माना लगाया गया है. इस बात की जानकारी खुद भारतीय रिज़र्व बैंक ने 3 अप्रैल 2025 को दी है.
आर्यावर्त बैंक उत्तर प्रदेश के 26 जिलों में संचालित की जाती है जिसका रिस्पॉन्स बैंक ऑफ इंडिया हैं. आरबीआई द्वारा बैंकिंग रेग्युलेशन एक्ट 1949 के विभिन्न प्रावधनों के अंतर्गत सख्त कदम उठाए जा रहे हैं. 31 मार्च 2025 को बैंक वित्तीय स्थिति के संदर्भ में नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट द्वारा निरीक्षण किया गया है, जिसके दौरान पता चला है कि बैंक द्वारा कई दिशा निर्देशों का पालन सही से नहीं किया जा रहा है.
बैंक पर क्या लगे आरोप?
आरबीआई द्वारा ये आरोप लगाया गया है कि इस बैंक में निर्धारित समय के अंदर पात्र अघोषित राशि को जमा करता शिक्षा और जागरूकता को कोष में ट्रांसफर नहीं किया गया है, इसके अलावा यह कार्रवाई वैधानिक अनुपालन भी कमियों पर भी आधारित है. आरबीआई द्वारा इस निरीक्षण का उद्देश्य बैंक और ग्राहकों के बीच हो रहे लेनदेन का असर डालना नहीं है. अगर आपका भी अकाउंट इस बैंक में है तो आपको इसके लिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है.
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आरबीआई ने जारी किया था नोटिस
आरबीआई द्वारा नियमों की अनदेखी का पता चलते ही बैंक द्वारा एक कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया था, जिसमें पूछा गया था कि उस पर जुर्माना क्यों न लगाया जाए? बैंक द्वारा प्राप्त प्रतिक्रिया और जांच के दौरान अन्य परिस्थितियों के आधार पर आरोपों की पुष्टि होने के बाद मॉनीटरिंग पेनाल्टी लगाने का फैसला आरबीआई द्वारा लिया गया है.