आरआरबी द्वारा नियमों का उल्लंघन किए जाने पर सख्त कार्रवाई की जा रही है और एक नॉन-बैंकिंग फाइनैंस फाइनेंशियल कंपनी का लाइसेंस भी रद्द कर दिया गया है और लाखों का जुर्माना भी लगाया गया है और इस बात की जानकारी भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्रेस विज्ञप्ति के द्वारा दी गई है.
शॉप नंबर- 42, सिटी मॉल, लिंक रोड अंधेरी वेस्ट मुंबई महाराष्ट्र में स्थित X10 फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (इस कंपनी का नाम पहले अभिषेक सिक्यॉरिटीज लिमिटेड के नाम पर था) का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है साथ ही नियमों का उल्लंघन किए जाने पर भारतीय रिज़र्व बैंक ने डोंबिवली नागरिक सहकारी बैंक पर 8.30 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है.
बैंक ने किया इस नियम का उल्लंघन
डोंबिवली नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड द्वारा कुछ निष्क्रिय खातों में न्यूनतम शेष राशि न रखने पर दंडात्मक शुल्क लगाया था इसीलिए रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया नहीं आरोप की पुष्टि होने के बाद मॉनिटरी पेनाल्टी लगाने का निर्णय लिया लेकिन इस कार्रवाई का प्रभाव ग्राहकों और बैंक के बीच हो रहे लेनदेन पर नहीं होगा.
कंपनी का लाइसेंस को रद्द किया गया?
ये कंपनी अपने ग्राहकों को कई मोबाइल ऐप की सुविधा देती थी लेकिन अब आरआरबी यानी भारतीय रिज़र्व बैंक ने इस कंपनी को गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान के तौर पर बिज़नेस करने से रोक दिया है. कंपनी ने अपने डिजिटल पर चालान की वित्तीय सेवाओं की आउटसोर्सिंग में आरआरबी के आचार संहिता के दिशा निर्देशों का उल्लंघन किया, जिसमे क्रेडिट मूल्यांकन, ब्याज दर तय करने के साथ साथ अपने केवाईसी सत्यापन जैसे मुख्य निर्णय लेने वाले कार्यों को सेवा प्रदाता को आउटसोर्स करना और सेवा प्रदाता (एसपी) पर उचित परिश्रम करने में विफल होना भी शामिल है इन सभी चीजों को देखते हुए ही कंपनी का लाइसेंस रद्द किया है.