Bihar Ration Card Se Naam Kaise Hataye: अगर आपके राशन कार्ड में कोई सदस्य अब नहीं रह रहा है, उसकी मृत्यु हो गई है, या वह कहीं और शिफ्ट हो गया है, तो आप उसका नाम राशन कार्ड से हटा सकते हैं। अब यह प्रक्रिया ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से की जा सकती है। बिहार सरकार ने यह प्रक्रिया आसान बना दी है, ताकि आप घर बैठे ही इसे पूरा कर सकें।
आइए विस्तार से जानते हैं कि बिहार राशन कार्ड (Bihar Ration Card Se Naam Kaise Hataye) से किसी भी सदस्य का नाम हटाने की प्रक्रिया क्या है?
राशन कार्ड से नाम हटाने प्रमुख कारण
राशन कार्ड से किसी सदस्य का नाम हटाने के कुछ मुख्य कारण हो सकते हैं:
शादी या स्थानांतरण – अगर कोई महिला शादी के बाद दूसरे घर में चली गई है या परिवार का कोई सदस्य किसी दूसरी जगह स्थायी रूप से बस गया है।
मृत्यु – यदि परिवार के किसी सदस्य का निधन हो गया है, तो उसका नाम हटाना जरूरी होता है।
अलग परिवार बनाना – यदि कोई सदस्य नया राशन कार्ड (Bihar Ration Card Se Naam Kaise Hataye) बनवाना चाहता है और अपने मौजूदा राशन कार्ड से नाम हटवाना चाहता है।
ऑनलाइन प्रक्रिया से राशन कार्ड से नाम कैसे हटाएं?
बिहार में राशन कार्ड (Bihar Ration Card Se Naam Kaise Hataye) से नाम हटाने के लिए अब ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध है। इसके लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन करें:
- सबसे पहले, बिहार सरकार की Epds Bihar की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- अगर पहले से अकाउंट नहीं है तो रजिस्ट्रेशन करें।
- लॉगिन करने के लिए आधार नंबर और राशन कार्ड की जानकारी दें
- “राशन कार्ड संशोधन” (Ration Card Correction) विकल्प को चुनें।
- “नाम हटाने” (Delete Member) विकल्प को सेलेक्ट करें।
- जिस सदस्य का नाम हटाना है, उसकी जानकारी जैसे नाम, आधार नंबर, जन्मतिथि और कारण भरें।
- आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें
- आवेदन सबमिट करें
- सबमिट करने के बाद आपको एक रसीद (Receipt) मिलेगी।
ऑफलाइन प्रक्रिया से नाम कैसे हटाएं?
अगर आप ऑनलाइन प्रक्रिया नहीं कर सकते, तो आप ऑफलाइन तरीके से भी नाम हटवा सकते हैं:
- राशन कार्ड संशोधन फॉर्म (Form for Ration Card Correction) भरें।
- इसे स्थानीय राशन डीलर या SDO कार्यालय में जमा करें।
- आवश्यक दस्तावेज जमा करें।
- आवेदन सबमिट करें
- सभी दस्तावेज और आवेदन पत्र SDO कार्यालय में जमा करें।
- आपको एक रसीद दी जाएगी, जिससे आप अपने आवेदन की स्थिति ट्रैक कर सकते हैं।
नाम हटाने में लगने वाला समय
आम तौर पर, आवेदन जमा करने के बाद 15 से 30 दिनों में नाम हटा दिया जाता है। ऑनलाइन प्रक्रिया में यह समय कम हो सकता है।
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निष्कर्ष
बिहार राशन कार्ड से किसी भी सदस्य का नाम हटाना अब आसान हो गया है। आप यह काम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से कर सकते हैं। ऑनलाइन प्रक्रिया तेज और सरल है, जबकि ऑफलाइन के लिए SDO कार्यालय जाना होगा। अगर आपके राशन कार्ड में किसी का नाम अपडेट करना या हटाना जरूरी है, तो जल्द ही आवेदन करें।
👉 आधिकारिक वेबसाइट: https://epds.bihar.gov.in/