आरबीआई की बड़ी कार्रवाई: रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) द्वारा हमेशा ग्राहकों के हित में फैसले लिए जाते हैं और अब आरबीआई द्वारा एक और सख्त कदम उठाया गया है. साल 2025 में अब तक लगभग 27 बैंको पर जुर्माना लगाया जा चुका है. 10 से ज्यादा एनबीएफसी का लाइसेंस रद्द किया जा चुका है. बीते साल आरबीआई द्वारा 12 बैंको का लाइसेंस रद्द किया गया था और अब तमिलनाडु में स्थित कुड्डालोर और विल्लूपुरम DCCB कर्मचारी सरकारी बैंक लिमिटेड पर आरबीआई की गाज गिरी है और इसका लाइसेंस भी रद्द हो चुका है.
रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा बैंक का लाइसेंस रद्द किया जा चुका है और अब कल यानी 6 फरवरी 2025 से बैंकिंग कारोबार भी बंद करने का आदेश जारी कर दिया गया है इस बैंक का लाइसेंस मार्च 2020 को जारी किया गया था.
चुकानी होगी अवनैतिक और अनक्लेम्ड जमा राशि
रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा नोटिस में कहा गया है कि “कुड्डालोर और विल्लूपुरम DCCB कर्मचारी सरकारी बैंक लिमिटेड बैंकिंग संस्थान के रूप में अधिसूचित होने के बाद जब भी मांग की जाती है, उसके द्वारा रखे गए गैर-सदस्यों की अवनैतिक और अनक्लेम्ड जमा राशि को चुकाना सुनिश्चित करना होगा”. आरबीआई द्वारा इस नोटिस को कल यानी 6 फरवरी 2025 को जारी किया गया है.
नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के रूप में कर सकता है काम
बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 56 के साथ 36A(2) के अंतर्गत इस बैंक को एक गैर-बैंकिंग संस्थान के रूप में सूचित करने का फैसला आरबीआई द्वारा लिया गया है. लाइसेंस रद्द की जाने वाली बैंक को डिमांड डिपॉजिट स्वीकार करने की अनुमति नहीं होगी डेबिट कार्ड पेमेंट, ऑनलाइन पेमेंट, कैश विथड्रॉल सेवाएं भी बैंक द्वारा नहीं दी जा पाएंगी.