उत्तर प्रदेश सामाजिक कल्याण विभाग के द्वारा उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना की शुरुआत राज्य में की गई हैं। इसके तहत राज्य के विधवा औरतों को प्रत्येक महीने ₹500 की राशि पेंशन के तौर पर दी जाएगी।
ताकि उनका आर्थिक सहायता मिल सकें। ऐसे में यदि आप उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं और एक विधवा औरत है तो आप उत्तर प्रदेश से विधवा पेंशन योजना के लिए आवेदन कर सकती है
उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से विधवा औरतों को प्रत्येक महीने ₹500 की राशि पेंशन के तौर पर दी जाएगी ताकि उनका आर्थिक संकट का सामान ना करना पड़े
इसके लिए राज्य में उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना शुरू की गई हैं। जिसमें 18 से लेकर 60 साल की विधवा औरतों को योजना का लाभ दिया जाएगा।
उसे आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता हैं। उनकी समस्या को दूर करने के लिए ही उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा राज्य में उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना शुरू की गई हैं।
उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना के तहत आवेदन करने की योग्यता निम्नलिखित प्रकार की निर्धारित की गई है
उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना के तहत आवेदन करने की योग्यता निम्नलिखित प्रकार की निर्धारित की गई है